Video: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हुई बैठक, यूनिफॉर्म सिविल कोड को बताया गैर जरूरी, पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हो पालन

  • Authored by: रामानुज सिंह
  • Updated Feb 5, 2023, 08:22 PM IST

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने ज्ञानवापी विवाद, समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) और मुसलमानों से जुड़े अन्य मुद्दों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने बैठक कर यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) यानी समान नागरिक संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया। जिसमें इसके कार्यान्वयन को 'अनावश्यक' माना गया और साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि 1991 के पूजा स्थल अधिनियम (Places of Worship Act 1991) को बनाए रखा जाए और अच्छी तरह से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही धर्मांतरण के मुद्दे पर धर्म की स्वतंत्रता पर भी जोर दिया।

Uniform Civil Code पर जताई आपत्ति

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने ज्ञानवापी विवाद, समान नागरिक संहिता और मुसलमानों से जुड़े अन्य मुद्दों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बोर्ड ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर चर्चा की और कहा कि मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और समान नागरिक संहिता लाने से संविधान द्वारा उन्हें दिए गए नागरिक विशेषाधिकारों से वंचित हो जाएंगे। बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि भारत जैसे बहु-धार्मिक, बहु-सांस्कृतिक और बहु-भाषी देश के लिए ऐसा कोड न तो प्रासंगिक है और न ही फायदेमंद है।

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