दवाओं की बिक्री में पारदर्शिता का नया खाका: अब मेडिकल स्टोर पर CCTV की निगरानी में बिकेंगी पर्ची वाली दवाएं, सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट

Drugs Rules 1945 Amendment Draft GSR 791 E: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने Drugs Rules, 1945 में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत मेडिकल स्टोर पर डॉक्टर की पर्ची से बिकने वाली दवाओं की बिक्री CCTV की निगरानी में होगी।

Medical Store CCTV Surveillance Mandate: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'ड्रग्स रूल्स, 1945' में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद शेड्यूल H, H1 और X वाली दवाओं पर रेगुलेटरी निगरानी को मज़बूत करना और डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं की अनधिकृत बिक्री और उन तक अनधिकृत पहुँच को रोकना है।

दवाओं की बिक्री में पारदर्शिता का नया खाका: अब मेडिकल स्टोर पर CCTV की निगरानी में बिकेंगी पर्ची वाली दवाएं, सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट

दवाओं की बिक्री में पारदर्शिता का नया खाका: अब मेडिकल स्टोर पर CCTV की निगरानी में बिकेंगी पर्ची वाली दवाएं, सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट

इस प्रस्ताव पर 'ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी' (DCC) ने चर्चा की और बाद में 'ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड' (DTAB) के सदस्यों ने इस पर विचार किया। प्रस्ताव में इन दवाओं को बेचने वाले मेडिकल स्टोर पर CCTV सर्विलांस लगाना अनिवार्य करने की बात भी शामिल है।

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