हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की शादी की उम्र अब 21 साल, विधानसभा में बिल पारित

मंगलवार को मंत्री धामी राम शांडिल ने महिलाओं की विवाह योग्य आयु 18 से बढ़ाकर 21 करने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश किया।

Himachal Women Marriage Age: हिमाचल प्रदेश में अब महिलाओं की शादी की उम्र 21 साल होगी। इस संबंध में विधानसभा में बिल पारित किया गया है। मंगलवार को मंत्री धामी राम शांडिल ने महिलाओं की विवाह योग्य आयु 18 से बढ़ाकर 21 करने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश किया। मानसून सत्र में ध्वनिमत से बिल पास हो गया है। बिल मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।

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