जिस आदेश के कारण 10 महीने से जल रहा मणिपुर, उसे हाईकोर्ट ने लिया वापस, जानें क्यों भड़की थी हिंसा?

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Feb 22, 2024, 09:56 PM IST

Manipur News: हाईकोर्ट के फैसले के बाद मणिपुर में राज्य में बड़ी मात्रा में हिंसा भड़क उठी थी। इस संघर्ष में 200 से अधिक लोगों की जान लगी गई थी। अदालत ने कहा कि उक्त पैरा उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा इस मामले में रखे गए रुख के विपरीत है।

Manipur News: मणिपुर उच्च न्यायालय ने मार्च, 2023 में दिए गए अपने फैसले में बड़ा संशोधन किया है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले के उस पैरा को हटाने का आदेश दिया है, जिसमें राज्य सरकार से मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल करने पर विचार करने को कहा गया था। बता दें, हाईकोर्ट के इसी फैसले को मणिपुर में हिंसा का कारण माना जाता है।

Manipur Violence

मणिपुर हाईकोर्ट ने आदेश लिया वापस

हाईकोर्ट के फैसले का कुकी समुदाय ने विरोध किया था, जिसके बाद पूर्वोत्तर राज्य में बड़ी मात्रा में हिंसा भड़क उठी थी। इस संघर्ष में 200 से अधिक लोगों की जान लगी गई थी। अदालत ने कहा कि उक्त पैरा उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा इस मामले में रखे गए रुख के विपरीत है। न्यायमूर्ति गोलमेई गैफुलशिलु की एकल एक पीठ ने बुधवार को एक समीक्षा याचिका की सुनवाई के दौरान उक्त अंश को हटा दिया।

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