Rape Case:बलात्कार मामले में बरी व्यक्ति ने 10 हजार करोड़ रूपये से अधिक की क्षतिपूर्ति का दावा ठोका

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  • Updated Jan 4, 2023, 06:51 PM IST

rape compensation: एक महिला से सामूहिक बलात्कार के मामले में कांतू को 23 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और न्यायालय ने सुनवाई के बाद 20 अक्टूबर 2022 को आरोप प्रमाणित नहीं होने पर उसे दोषमुक्त कर दिया गया।

रतलाम: सामूहिक बलात्कार के आरोपों से दो साल जेल में रहने के बाद बरी होने वाले मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के एक व्यक्ति ने राज्य सरकार पर 10,006 करोड़ रुपये से अधिक के मुआवजे का दावा ठोका है। कांतू उर्फ कांतिलाल भील ने जिला एवं सत्र न्यायालय रतलाम में यह क्षतिपूर्ति का दावा 19 दिसंबर को राज्य सरकार के साथ-साथ पुलिस के जांच अधिकारी व सहयोगी पुलिसकर्मियों के खिलाफ पेश किया है और इसकी सुनवाई 10 जनवरी को होगी।

RAPE MEN

प्रतीकात्मक फोटो

उसने दावे में कहा है कि झूठे मामले में जेल जाने से उसे मानसिक पीड़ा एवं अन्य परेशानियां हुई हैं और उसका परिवार भूखमरी की स्थिति में पहुंच गया, इसलिए 10,006.02 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति का दावा पेश किया गया है।कांतू के वकील विजय सिंह यादव ने बुधवार को को बताया कि रतलाम जिले के ग्राम घोडाखेड़ा निवासी कांतू उर्फ कांतिलाल भील और भेरू उर्फ भेरूसिंह निवासी मनासा के खिलाफ एक महिला ने 20 जुलाई 2018 को बाजना थाना में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था।

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