NewsClick केस में ED को बड़ा झटका: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमला थी कार्रवाई, FIR और PMLA केस दोनों रद्द

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने अपने फैसले में न सिर्फ एफआईआर को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया, बल्कि ED की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल उठाए।

स्वतंत्र डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म NewsClick और उसके संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज FIR और उसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच को रद्द कर दिया है।

Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट। फाइल फोटो

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने अपने फैसले में न सिर्फ एफआईआर को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया, बल्कि ED की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि मामले में एजेंसियों की कार्रवाई स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पर हमला प्रतीत होती है और उपलब्ध रिकॉर्ड से किसी भी प्रकार का आपराधिक अपराध स्थापित नहीं होता। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अदालत ने केवल तकनीकी आधार पर कार्रवाई रद्द नहीं की, बल्कि जांच एजेंसियों के पूरे दृष्टिकोण और कार्रवाई की वैधता पर टिप्पणी की है।

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