दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम रेखा गुप्ता को बड़ी राहत, AI जनरेटेड डीपफेक वीडियो और पोस्ट हटाने का आदेश

याचिका में AI जनरेटेड डीपफेक वीडियो, तस्वीरों और पोस्ट के प्रसार पर रोक लगाने के साथ-साथ नुकसान की भरपाई के लिए हर्जाने की भी मांग की गई थी। मुख्यमंत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता समीर रोहतगी पेश हुए।

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बड़ी अंतरिम राहत देते हुए आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स से पोस्ट किए गए AI जनरेटेड वीडियो, तस्वीरों और पोस्ट को हटाने का आदेश दिया है। जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने मुख्यमंत्री को शराब विक्रेता, फेरीवाले और डिलीवरी एजेंट के रूप में दिखाने वाले आपत्तिजनक कंटेंट पर कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि राजनीतिक व्यंग्य और हास्य की भी एक सीमा होती है। किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाने और उसे अपमानित करने की इजाजत राजनीतिक व्यंग्य के नाम पर नहीं दी जा सकती।

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दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम रेखा गुप्ता को बड़ी राहत (फाइल फोटो)

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि और व्यक्तित्व के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था। याचिका में AI जनरेटेड डीपफेक वीडियो, तस्वीरों और पोस्ट के प्रसार पर रोक लगाने के साथ-साथ नुकसान की भरपाई के लिए हर्जाने की भी मांग की गई थी। मुख्यमंत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता समीर रोहतगी पेश हुए।

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