महाराष्ट्र में SIR पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, वोटर लिस्ट विवाद में ECI से मांगा जवाब, 5 नवंबर को सुनवाई

महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करोड़ों मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। अदालत ने फिलहाल SIR पर रोक लगाने से इनकार करते हुए अगली सुनवाई 5 नवंबर को तय की है।

महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (26 अक्टूबर) को सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में चुनाव आयोग (ECI), केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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Maharashtra SIR: वोटर लिस्ट से करोड़ों नाम हटाने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस।

मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी। हालांकि, अदालत ने फिलहाल मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर रोक लगाने या दावे-आपत्तियां दर्ज कराने की समयसीमा बढ़ाने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया।

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