महाराष्ट्र में 'एनालॉग पनीर' पर पूरी तरह लगा प्रतिबंध; ऐसा करने वाला बना पहला राज्य, असली बताकर बेचा तो होगी जेल

Fake Paneer Jail Fine Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने जनस्वास्थ्य के हित में एनालॉग (नॉन-डेयरी) पनीर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। नियम तोड़ने पर 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास और भारी जुर्माने का प्रावधान है।

Maharashtra Analog Paneer Ban: महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य में एनालॉग (नॉन-डेयरी) पनीर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा और मानकों को कड़ाई से लागू करने के उद्देश्य से लिया गया यह फैसला लेना वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ का भी नाम आता है, जिसने ऐसी पनीर पर सख्ती दिखाते हुए कदम उठाए हैं, लेकिन ऑर्डर जारी करने के मामले में महाराष्ट्र आगे निकल गया है।

महाराष्ट्र में 'एनालॉग पनीर' पर पूरी तरह लगा प्रतिबंध; ऐसा करने वाला बना पहला राज्य, असली बताकर बेचा तो होगी जेल

महाराष्ट्र में 'एनालॉग पनीर' पर पूरी तरह लगा प्रतिबंध; ऐसा करने वाला बना पहला राज्य, असली बताकर बेचा तो होगी जेल

30 जुलाई से आदेश प्रभावी, बनाने से लेकर बिक्री तक सब बंद

खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे द्वारा 30 जुलाई को जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, राज्य भर में एनालॉग पनीर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। प्रतिबंध की मुख्य बातें:

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