Karur Stampede: 'हाईवे पर रैलियां तब तक नहीं...', करूर भगदड़ के बाद मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

Karur stampede: राज्य सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह निर्धारित स्थानों को छोड़कर, राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभाओं की अनुमति नहीं देगी।

Karur Stampede: मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले शनिवार को करूर में हुई भगदड़ के मद्देनजर, जिसमें 40 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, शुक्रवार को राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी राजनीतिक रैलियों, रोड शो और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने का आदेश दिया।

Karur Stampede

करूर भगदड़ के बाद मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा आदेश (फोटो: canva)

यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक ऐसे आयोजनों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) तैयार नहीं हो जाती।

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