मद्रास हाई कोर्ट का निर्देश, मंदिरों में लिखें- ध्वजस्तंभ से आगे गैर-हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jan 31, 2024, 09:27 AM IST

अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान निर्देश दिया कि ऐसे बोर्ड मंदिरों के प्रवेश द्वार, कोडिमारम के पास और मंदिरों में प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएं।

Madras high court : मद्रास हाई कोर्ट मंदिरों में गैर-हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति देने के संबंध में अहम निर्देश दिया है। अदालत ने मंगलवार को हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के अधिकारियों को सभी मंदिरों में बोर्ड लगाने का निर्देश दिया, जिसमें लिखा हो कि 'कोडिमारम (ध्वजस्तंभ) से आगे गैर-हिंदुओं को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है।' अदालत ने निर्देश दिया कि ऐसे बोर्ड मंदिरों के प्रवेश द्वार, कोडिमारम के पास और मंदिरों में प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएंगे।

Madra HC

मद्रास हाई कोर्ट

देना होगा शपथपत्र

न्यायमूर्ति एस श्रीमथी ने निर्देश दिया कि अगर कोई गैर-हिंदू मंदिर में किसी विशेष देवता के दर्शन करता है, तो अधिकारियों को उनसे एक शपथ पत्र लेना होगा जिसमें कहा जाएगा कि उनकी देवता में आस्था है और वे हिंदू धर्म के रीति-रिवाजों और प्रथाओं का पालन करेंगे। साथ ही मंदिर के रीति-रिवाजों का भी पालन करेंगे। ऐसा करने पर ही गैर-हिंदू को मंदिर में जाने की अनुमति दी जा सकती है।

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