भारी हंगामे के बाद 'लोक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026’ लोकसभा से पारित; 10 साल की जेल और 10 करोड़ के जुर्माने का है प्रावधान

भारी हंगामे के बाद लोकसभा में परीक्षा में धांधली रोकने के लिए लाया गया संशोधन विधेयक 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026’ पर पारित हो गया है।

भारी हंगामे के बीच लोकसभा ने ध्वनिमत से बुधवार को ’लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026’ को मंजूरी दे दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों ने फिर से नारेबाजी शुरू कर दी थी। वहीं, हंगामा बढ़ता देख अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।

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एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित (फोटो- pti)

बिल में क्या प्रावधान?

लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम पांच साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसी तरह संगठित अपराधों के लिए कम से कम सात साल के कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच दो महीने के भीतर पूरी करनी होंगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये अदालतें आरोपपत्र दाखिल किए जाने के तीन महीने के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी करेंगी।

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