लखीमपुर हिंसा केस: अपने परिवार के साथ दिवाली मना सकेंगे आशीष मिश्रा, SC ने एक शर्त के साथ दी राहत

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से दिवाली पर बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए अपने गृह नगर जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि, उन्हें 16 नवंबर को वापस लौटना होगा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई में न तो जल्दबाजी करने और न ही अनावश्यक देरी करने की बात कही।

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को 2021 के लखीमपुर हिंसा मामले के आरोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए गृहनगर जाने की अनुमति दे दी।

ashish mishra

लखीमपुर हिंसा केस: दिवाली पर घर जा सकेंगे आशीष मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यह टिप्पणी भी की कि इस मामले में सुनवाई समय पर पूरी हो जानी चाहिए। पीठ ने कहा, "बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत विलंब भी नहीं होना चाहिए। अभियोजन पक्ष को संतुलन बनाए रखना होगा।"

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