हाईकोर्ट के आदेश के बाद विनय कुलकर्णी फिर बने विधायक, कर्नाटक विधानसभा ने बहाल की सदस्यता

कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद धारवाड़ से कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने उनकी अयोग्यता का आदेश निरस्त करने की अधिसूचना जारी की। वहीं, राज्य में 20 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जिससे मंत्रिमंडल 34 सदस्यों की पूर्ण क्षमता तक पहुंच गया।

कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद धारवाड़ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। कर्नाटक विधानसभा सचिवालय ने 3 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना में कहा कि हाईकोर्ट द्वारा उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाए जाने के बाद उनके खिलाफ जारी अयोग्यता आदेश अब प्रभावी नहीं रहेगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 2 मई 2026 को विनय कुलकर्णी के खिलाफ जारी की गई अयोग्यता की अधिसूचना अब निरस्त मानी जाएगी और उनकी विधानसभा सदस्यता बहाल हो गई है।

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धारवाड़ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की सदस्यता बहाल कर दी गई। PTI

कर्नाटक विधानसभा की सचिव ने जारी की अधिसूचना

यह अधिसूचना कर्नाटक विधानसभा की सचिव एम.के. विशालक्षी की ओर से जारी की गई। इसकी प्रतियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), भारत निर्वाचन आयोग, संसद सचिवालय और अन्य संबंधित विभागों को भी भेज दी गई हैं। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने हाल ही में विनय कुलकर्णी की दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगाई थी। इसी आदेश के आधार पर विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल करने का फैसला लिया। इस घटनाक्रम को कर्नाटक की राजनीति में कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

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