कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, X कॉर्प की याचिका खारिज, कहा- कहा- 'मानने होंगे भारत के नियम'

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को X (पूर्व में ट्विटर) द्वारा केंद्र सरकार के टेकडाउन ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में Twitter) को बुधवार को उस समय बड़ा झटका लगा, जब कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्स कॉर्प की उस याचिका को खारिज कर दिया,जिसमें उसने कुछ खातों और पोस्ट को ब्लॉक करने के केंद्र के निर्देशों को चुनौती दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High court) ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में काम करने के लिए देश के कानूनों का पालन करना होगा।

X Corp

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्स कॉर्प की याचिका को किया खारिज (फोटो:canva)

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि सोशल मीडिया को विनियमित करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में। हाईकोर्ट ने कहा, ‘‘सोशल मीडिया को विनियमित करने की आवश्यकता है और यह विनियमन अत्यंत आवश्यक है, विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर संविधान में प्रदत्त नागरिक को गरिमा का अधिकार बाधित होता है।’’

End of Feed