लिव-इन पार्टनर बना कातिल: प्रेमिका का गला घोंटा...शव जलाया और फिर रचा गुमशुदगी का खेल; 4 साल बाद 5 दोषियों को उम्रकैद

गुजरात के चर्चित धारा कड़ीवार हत्याकांड में जूनागढ़ की अदालत ने मुख्य आरोपी सूरज उर्फ भुवाजी समेत पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।अदालत ने माना कि आरोपियों ने हत्या के बाद शव जलाकर सबूत मिटाने और मामले को गुमशुदगी का रूप देने की साजिश रची थी।

जूनागढ़: गुजरात के बहुचर्चित धारा कड़ीवार हत्याकांड में करीब चार साल बाद न्याय की प्रक्रिया अपने निर्णायक मुकाम पर पहुंची। जूनागढ़ की 5वीं अतिरिक्त सत्र अदालत ने सत्र वाद संख्या 61/2023 में फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी सूरज उर्फ भुवाजी लाखाभाई सोलंकी समेत पांच आरोपियों को हत्या, आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि 30 दिन के भीतर जुर्माना जमा नहीं किया जाता है तो उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी दोषी फिलहाल जेल में बंद हैं, इसलिए अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फैसला सुनाया।

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पांच दोषी करार,तीन आरोपियों को बरी किया गया

अदालत ने सूरज उर्फ भुवाजी लाखाभाई सोलंकी, गुंजन जितेंद्रभाई जोशी, मित आनंदभाई शाह, युवराज लाखाभाई सोलंकी और मुकेश बीजलभाई सोलंकी को दोषी करार दिया। वहीं संजयभाई महेशभाई सोहेलिया, जुगलबाई आनंदभाई शाह और मोनाबेन आनंदभाई शाह को साक्ष्यों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।

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