जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ ठगी मामले में याचिका हुई खारिज

जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी।

Jacqueline Fernandez: ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की ठगी के मामले में फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। जैकलीन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा उनके खिलाफ दर्ज ECIR को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी।

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जैकलीन फर्नांडीज को राहत नहीं (PTI)

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की ECIR (FIR के समकक्ष) रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने फर्नांडीज का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा, हम इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

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