IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय, 7 आरोपी बरी

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 9 आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने लारा प्रोजेक्ट्स, सुजाता होटल्स, विनय कोचर और विजय कोचर को भी आरोपियों में शामिल किया है। वहीं, मामले में 7 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। सभी 9 आरोपियों को 3 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 9 आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने लारा प्रोजेक्ट, सुजाता होटल्स, विनय कोचर और विजय कोचर समेत 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की बात कही है। वहीं, मामले में 7 आरोपियों को डिस्चार्ज यानी आरोपों से बरी कर दिया गया है।

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कोर्ट- कुछ संदिग्ध सौदे खुले तौर पर किए गए

कोर्ट ने मामले में बचाव पक्ष की उस दलील को खारिज कर दिया कि शिकायत गवाहों के अभाव में कमजोर है। अदालत ने कहा कि कुछ संदिग्ध सौदे खुले तौर पर किए गए हैं। कोर्ट के मुताबिक, प्रथम दृष्टया ऐसी मजबूत आशंका मौजूद है कि परिवार के सदस्यों के नाम पर अपराध से अर्जित रकम यानी अपराध की कमाई तैयार की गई और उसका फायदा उठाया जा रहा है।

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