Indian Railway New Rule: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा, अनुशासन और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कई रेलवे अपराधों पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। 20 जून 2026 से लागू हुए नए प्रावधानों के तहत बिना टिकट यात्रा, दूसरे के टिकट पर सफर, रेलवे कर्मचारियों के काम में बाधा डालना, धूम्रपान, अवैध फेरी (हॉकिंग) और महिलाओं के डिब्बे में अनधिकृत प्रवेश जैसे मामलों में अब पहले से कहीं अधिक जुर्माना देना होगा।
कई रेलवे अपराधों पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी। AI IMAGE
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, बढ़ते नियम उल्लंघनों पर लगाम लगाने और यात्रियों में जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे टिकट जांच के दौरान टीटीई और आरपीएफ का सहयोग करें तथा सभी नियमों का पालन करें।
बिना टिकट यात्रा से लेकर हॉकिंग तक, बढ़े दंड के प्रावधान
नए नियमों के मुताबिक बिना टिकट यात्रा करने या किसी अन्य व्यक्ति के टिकट पर सफर करने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे परिसर में अवैध रूप से सामान बेचने वालों पर 2,000 रुपये, नशे की हालत में उपद्रव करने पर 1,000 रुपये और रेलवे कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालने पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अतिक्रमण (Trespassing) करने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे का मानना है कि इन प्रावधानों से स्टेशन और ट्रैक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा।
महिला कोच, आरक्षित डिब्बों और धूम्रपान पर भी सख्ती
आरक्षित कोच में बिना वैध टिकट यात्रा कर रहे यात्रियों को कोच खाली करने से इनकार करने पर 2,000 रुपये तक का दंड भुगतना पड़ सकता है। पुरुष यात्रियों द्वारा महिलाओं के डिब्बे में यात्रा करने पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं ट्रेन या रेलवे परिसर में धूम्रपान करने वालों पर 2,000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। अभद्र भाषा या गाली-गलौज करने पर भी 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
कितना लगेगा जुर्माना
बिना टिकट यात्रा – ₹500
दूसरे के टिकट पर यात्रा – ₹500
अवैध हॉकिंग – ₹2,000
नशे में उपद्रव – ₹1,000
अभद्र भाषा/गाली-गलौज – ₹1,000
रेलवे कर्मचारियों के कार्य में बाधा – ₹2,500
अतिक्रमण (Trespassing) – ₹500
आरक्षित कोच खाली करने से इनकार – ₹2,000
महिलाओं के डिब्बे में पुरुष यात्री – ₹2,500
धूम्रपान – ₹2,000
रेलवे का कहना है कि ये सख्त प्रावधान यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लागू किए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे का संदेश साफ है कि नियमों का पालन करें, सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा करें, वरना जुर्माना और कानूनी कार्रवाई दोनों के लिए तैयार रहें।
