यूसुफ पठान की अर्जी पर गुजरात हाईकोर्ट में हुई अहम सुनवाई, जानें क्या है पूरा मामला

Court News: पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान की अर्जी पर हाईकोर्ट में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के दौरान पठान की ओर से पक्ष रख रहे वकील को फटकार लगाई और कहा कि आपको प्लॉट आवंटित नहीं किया गया है तो आप बाउंड्री वॉल भी नहीं बना सकते।

Gujarat High Court Hearing on Yusuf Pathan's Petition: यूसुफ पठान और वडोदरा नगर निगम (मनपा) के वकील ने मनपा-राज्य सरकार के अधिकार और लैंड डिस्पोजल पॉलिसी पर बहस की। इस दौरान पठान के वकील की ओर से दलील दी गई कि अब भी हम वह कीमत चुकाने को तैयार हैं, जो निगम कहेगा। आपको बताते हैं आखिर सारा माजरा क्या है।

Yusuf Pathan Vadodara High Court

यूसुफ पठान की याचिका पर सुनवाई।

यूसुफ पठान के वकील की ओर से की गई दलीलें

पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने कहा कि हमारी मांग पर मनपा की मूल्यांकन समिति ने 21 मार्च 2012 की बैठक में प्लॉट की कीमत तय की, पत्र में उल्लेख किया गया कि प्लॉट को 99 साल की लीज पर देने का निर्णय लिया गया और इसके लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया था।

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