मंडी लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर BJP सांसद कंगना रनौत को उच्च न्यायालय का नोटिस

हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से BJP की सांसद कंगना रनौत की जीत को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। जिसके बाद हाई कोर्ट ने कंगना को एक नोटिस जारी किया है।

KEY HIGHLIGHTS
  • कंगना रनौत उच्च न्यायालय ने जारी किया नोटिस
  • रनौत को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश
  • याचिकाकर्ता लायक राम नेगी ने कहा कि उनके नामांकन पत्र को निर्वाचन अधिकारी ने गलत तरीके से किया रद्द

Kangana Ranaut: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने किन्नौर के एक निवासी द्वारा दायर याचिका पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद कंगना रनौत को बुधवार को नोटिस जारी किया। याचिका में, मंडी से सांसद कंगना के निर्वाचन को रद्द करने का अनुरोध करते हुए दलील दी गई है कि इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र को कथित रूप से गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था।

Kangana Ranaut

सांसद कंगना रनौत को उच्च न्यायालय ने जारी किया नोटिस

कंगना को 21 अगस्त तक जवाब करना होगा दाखिल

नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल ने रनौत को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। रनौत ने मंडी लोकसभा सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74755 मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की थी। उन्हें सिंह के 462267 मतों के मुकाबले 537002 मत मिले थे। रनौत के निर्वाचन को रद्द करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता लायक राम नेगी ने कहा कि उनके नामांकन पत्र को निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त, मंडी) ने गलत तरीके से रद्द कर दिया और उन्हें भी पक्षकार बनाया गया है।

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