Shri Krishna Janmabhoomi: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई, मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं

mathura's shahi idgah mosque case: इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से एक पक्षकार राजेंद्र माहेश्वरी की तरफ से करांजावाला एंड कंपनी के एडवोकेट मेघना मिश्रा और श्रेयांश राठी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। राजेंद्र माहेश्वरी ने 2020 में मथुरा की कोर्ट इस मामले में सिविल फाइल किया था।

mathura's shahi idgah mosque case: मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष से कहा कि वो ये तय करे कि हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चैलेंज करना है या नहीं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य मामले की सुनवाई पर कोई रोक नहीं लगाई। इस मामले में अगली सुनवाई नवंबर होगी।

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मथुरा

इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने 1 अगस्त को दिए आदेश में हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को नकारते हुए कहा था कि मथुरा की शाही ईदगाह के धार्मिक चरित्र का पता लगाने को सुनवाई की जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के कोर्ट कमिश्नर सर्वे पर पहले से ही रोक लगा रखी है।

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