हल्द्वानी में 4000 परिवारों होंगे बेघर, रेलवे ने भेजा नोटिस; बुलडोजर और फोर्स के सहारे टूटेगा आशियाना

  • Authored by: शिशुपाल कुमार
  • Updated Jan 1, 2023, 04:54 PM IST

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए घरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति शरद शर्मा और आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि लोगो को एक सप्ताह का नोटिस दिया जाए, जिसके बाद निर्माणों को गिरा दिया जाए।

उत्तराखंड के हल्द्वानी के 4000 से अधिक परिवारों के लिए नया साल इस बार खुशियों की जगह दुख को लाया है। दरअसल सालों से बनभूलपुरा में रहने वाले इन परिवारों को घर खाली करने का नोटिस मिला है। इन पर आरोप है कि इन्होंने रेलवे की जमीन पर कब्जा करके ये घर बनाया है। कोर्ट ने भी इस बात को अब मान लिया है और इन्हें घर खाली करने को कहा है।

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4000 हजार से ज्यादा परिवार बेघर होने के लिए मजबूर

कब मिला नोटिस

रविवार (1 जनवरी) से हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 4,000 से अधिक परिवारों को खाली करने का नोटिस दिया जाएगा। इन्हें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार खाली करने के लिए सात दिन का समय दिया जाएगा। नैनीताल जिले के अधिकारियों के अनुसार, क्षेत्र से कुल 4,365 अतिक्रमण हटाए जाएंगे।

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