गुजरात मानव बलि और काला जादू निषेध विधेयक सदन से पारित, 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान

नए बिल के अंतर्गत अंधश्रद्धा फैलाना और मानव बलि गैर-जमानती अपराध होगा। पुलिस इंस्पेक्टर रैंक का एक अधिकारी सतर्कता अधिकारी होगा। जांच में बाधा डालने पर पांच हजार रुपये जुर्माना और तीन माह की सजा होगी।

KEY HIGHLIGHTS
  • गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बिल पेश किया था
  • नए कानून के तहत दोषियों को 6 महीने से 7 साल तक की सजा होगी
  • दोषित पर 5 हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान

गुजरात में मानव बलि और काला जादू निषेध विधेयक सदन में पारित हो गया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बिल को विधानसभा में पेश किया था। नए कानून के तहत दोषियों को 6 महीने से 7 साल तक की सजा होगी।

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गुजरात मानव बलि और काला जादू निषेध विधेयक सदन से पारित (प्रतीकात्मक फोटो- Pixabay)

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