सरकार ने अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क के स्वामित्व वाली सोशल मीडिया कंपनी ‘एक्स’ को एआई टूल ‘ग्रोक’ के दुरुपयोग से जुड़ी अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री के मामले में कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने की समयसीमा दो दिन बढ़ा दी है। अब उसे 7 जनवरी तक एटीआर जमा करना होगा। पहले कंपनी को यह रिपोर्ट 5 जनवरी तक सौंपनी थी।
Grok (सांकेतिक तस्वीर)
दो जनवरी को थमाया था नोटिस
सूत्रों के अनुसार, एक्स ने सरकार से अतिरिक्त समय की मांग की थी, जिसके बाद यह विस्तार दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 2 जनवरी को जारी नोटिस में कहा था कि एक्स के मंच पर ‘ग्रोक’ एआई टूल का उपयोग कर फर्जी खातों के जरिए महिलाओं की अश्लील, आपत्तिजनक और अपमानजनक तस्वीरें व वीडियो तैयार किए जा रहे हैं।
72 घंटे का दिया था समय, अब बढ़ाया
मंत्रालय ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के स्तर पर सुरक्षा उपायों और निगरानी तंत्र की गंभीर विफलता करार दिया था। साथ ही कहा था कि यह सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम और उससे जुड़े नियमों का उल्लंघन है। नोटिस में एक्स को निर्देश दिया गया था कि वह सभी अश्लील, अशोभनीय, यौन रूप से स्पष्ट और गैरकानूनी सामग्री को तुरंत हटाए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कंपनी को 72 घंटे के भीतर एटीआर जमा करने के लिए कहा गया था।
दी थी सख्त चेतावनी
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत मिलने वाला कानूनी संरक्षण तभी लागू होगा, जब मंच पूरी तरह ‘उचित सावधानी’ का पालन करेगा। मंत्रालय ने एक्स को ‘ग्रोक’ ऐप की तकनीकी, प्रक्रियागत और संचालन स्तर पर व्यापक समीक्षा करने, सामग्री नियमन को सख्त करने तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले उपयोगकर्ताओं के खातों को निलंबित या बंद करने जैसे कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही पहले से मौजूद अवैध सामग्री को तुरंत हटाने या उस तक पहुंच रोकने को कहा गया था।
एक्स ने कही ये बात
सरकार ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न होने पर एक्स के खिलाफ आईटी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की जा सकती है और धारा 79 के तहत मिलने वाला संरक्षण भी समाप्त हो सकता है। इस बीच, एक्स ने अपने सेफ्टी हैंडल पर कहा है कि वह अवैध सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करेगा, उन्हें हटाएगा और संबंधित खातों को स्थायी रूप से निलंबित करने के साथ आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय सरकारों के साथ सहयोग करेगा।
