सरकार ने जारी किए फोन इंटरसेप्शन के नए नियम, अब आईजी स्तर के अधिकारी दे सकते हैं आदेश

फोन इंटरसेप्शन के नए नियम जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने अपने आदेश में ये साफ कर दिया है कि अब आईजी स्तर के अधिकारी आदेश दे सकते हैं। इसमें कहा गया कि राज्य में अधिकृत एजेंसी के प्रमुख या दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी, जो पुलिस महानिरीक्षक के पद से नीचे नहीं हो, वह भी ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं।

New Rules for Phone Interception: सरकार ने फोन इंटरसेप्शन के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं और राज्य स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) तथा ऊपर के अधिकारियों को आपातकालीन मामलों में इंटरसेप्शन आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

Phone Interception

प्रतीकात्मक तस्वीर।

फोन इंटरसेप्शन से जुड़ी अधिसूचना में सरकार ने क्या कहा?

दूरसंचार विभाग ने छह दिसंबर को प्रकाशित एक अधिसूचना में कहा कि अगर सक्षम प्राधिकारी आपातकालीन मामलों में आदेश जारी होने के दिन से सात कार्य दिवसों के भीतर ऐसे आदेश की पुष्टि नहीं करता है, तो इंटरसेप्ट किए गए संदेशों को किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही इन संदेशों की प्रति को दो कार्य दिवसों के भीतर नष्ट करना होगा।

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