केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिसके तहत 1 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025 के बीच सेवा में शामिल हुए और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को चुने हुए कर्मचारियों को अब एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) चुनने का एक बार का विकल्प मिलेगा। यह विकल्प कर्मचारियों को 30 सितंबर 2025 या उससे पहले उपयोग करने का अवसर दिया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो- PTI)
वित्त मंत्रालय का बयान
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि यह पहल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा की योजना बनाने में अधिक लचीलापन और विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। इससे कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना को बेहतर ढंग से चुनने और आवश्यकतानुसार भविष्य में एनपीएस में वापस जाने की सुविधा मिलेगी।
भविष्य में पुनः एनपीएस में शामिल हो सकते हैं कर्मचारी
बयान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यूपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी भविष्य में पुनः एनपीएस में शामिल हो सकते हैं, जिससे उनकी पेंशन संबंधित जरूरतों को पूरा करने में और अधिक स्वायत्तता मिलती है।
