रेल यात्री, कृपया ध्यान दें! ये लोग पाएंगे 10 गुना ज्यादा मुआवजा, रेलवे का बड़ा फैसला

  • Authored by: रामानुज सिंह
  • Updated Sep 21, 2023, 02:39 PM IST

Train Accident Compensation Increased: भारतीय रेलवे ने ट्रेन एक्सीडेंट में किसी की मौत होने या घायल होने पर मिलने वाली सहायता राशि 10 गुना बढ़ा दी है। यह 18 सितंबर से यानी सर्कुलर जारी होने की तारीख से लागू होगा।

Train Accident Compensation Increased: भारतीय रेलवे ने ट्रेन हादसे के पीड़ितों के लिए राहत भुगतान में संशोधन किया है। ट्रेन एक्सीडेंट मौत के मामले में सहायता 50,000 रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। गंभीर चोट और साधारण चोट के मामले में भी संशोधन किए गए हैं। राहत भुगतान को आखिरी बार वर्ष 2012 और 2013 में संशोधित किया गया था। मौत के मामले में राहत सहायता 50,000 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए लाख कर दी गई है। गंभीर चोट की स्थिति में सहायता राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। साधारण चोट की स्थिति में राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। पहले ये रकम क्रमश: 50,000 रुपये, 25,000 रुपये और 5,000 रुपये थी। संशोधित राहत राशि उन सड़क चलने वालों पर भी लागू होगी जो मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग गेट दुर्घटना के लिए रेलवे की प्रथम दृष्टया देयता के कारण दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।

Increase in Train Accident Compensation

ट्रेन हादसे के पीड़ितों के मुआवजे में हुई बढ़ोतरी (तस्वीर-PTI)

अगर दुर्घटना के कारण गंभीर रूप से घायल रेल यात्री को 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता होती है तो प्रत्येक 10 दिन की अवधि के अंत या छुट्टी की तारीख, जो भी पहले हो, उस पर 3000 रुपए प्रति दिन का अतिरिक्त भुगतान जारी किया जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में यात्रियों की गंभीर चोटों के मामले में जिसमें 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता होती है प्रत्येक 10 दिन के अंतराल के बाद या छुट्टी पर, जो भी पहले हो, प्रति दिन 1,500 रुपए की अतिरिक्त राहत सहायता राशि दी जाएगी।

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