भोपाल गैस त्रासदी कचरा निपटान: विरोध-प्रदर्शन तेज, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज किए पांच मामले

विरोध प्रदर्शन के कारण अधिकारियों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी जिसमें रामकी एनविरो के आसपास 50 या अधिक व्यक्तियों की सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

Gas tragedy waste disposal: भोपाल गैस त्रासदी कचरा निपटान को लेकर धार जिले के पीथमपुर में विरोध-प्रदर्शन तेज हो गया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने पीथमपुर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पांच मामले दर्ज किए हैं। ये लोग अपने शहर में भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े 337 टन जहरीले कचरे के निपटान का विरोध कर रहे हैं। जिला मुख्यालय से लगभग 50 किमी दूर पीथमपुर में शुक्रवार को उस समय विरोध प्रदर्शन हुआ, जब जहरीला कचरा रामकी एनवायरो कंपनी में पहुंच गया, जहां उसे जलाया जाना है।

Bhopal gas tragedy waste

भोपाल गैस त्रासदी कचरा निपटान

विरोध प्रदर्शन के बाद धारा 163 लागू

विरोध प्रदर्शन के कारण अधिकारियों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी जिसमें रामकी एनविरो के आसपास 50 या अधिक व्यक्तियों की सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पुलिस अधीक्षक (एसपी) मनोज कुमार सिंह ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप में शुक्रवार रात पांच अलग-अलग मामले दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में लोगों को नामित किया गया, जबकि अन्य में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मनोज सिंह ने कहा कि शनिवार सुबह पीथमपुर शहर में स्थिति सामान्य है।

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