जंग लगे चाकुओं पर FSSAI का बड़ा एक्शन: होटल, रेस्टोरेंट और फूड फैक्ट्रियों को तुरंत रोकना होगा इस्तेमाल

FSSAI ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि ऐसे उपकरण खाद्य पदार्थों को दूषित कर सकते हैं और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं।

FSSAI: देश में खाद्य सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बड़ा कदम उठाया है। अब FSSAI ने देशभर के रेस्टोरेंट, होटल, ढाबों, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों को जंग लगे, टूटे-फूटे और क्षतिग्रस्त चाकू, ब्लेड तथा कटिंग उपकरणों का उपयोग तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है।

Hotels Knife

जंग लगे चाकुओं का इस्तेमाल न करने के निर्देश

FSSAI की एडवाइजरी

FSSAI ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि ऐसे उपकरण खाद्य पदार्थों को दूषित कर सकते हैं और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) को इन्हें तत्काल हटाने और सुरक्षित उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने को कहा गया है। खाद्य सुरक्षा नियामक के अनुसार जंग लगे, क्षरित, टूटे हुए या धार से क्षतिग्रस्त चाकू और ब्लेड भोजन में धातु के कण, जंग या अन्य हानिकारक तत्व मिला सकते हैं। इससे भोजन की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ-साथ उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है।

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