पूर्व VP जगदीप धनखड़ 40 दिन बाद सक्रिय, विधानसभा में फिर किया पेंशन आवेदन; जानें कुल कितनी मिलेगी पेंशन

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा सचिवालय में पूर्व विधायक पेंशन के लिए फिर से आवेदन किया है। 1993 में किशनगढ़ से विधायक रहे धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद अब तीन तरह की पेंशन मिलेगी। धनखड़ जुलाई 2019 तक विधायक पेंशन ले रहे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनने के बाद यह बंद हो गई थी। इस्तीफे के बाद अब प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई है।

Jagdeep Dhankar Pension: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर राजस्थान विधानसभा सचिवालय में पूर्व विधायक पेंशन बहाल करने के लिए आवेदन किया है। वे 1993 से 1998 तक किशनगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे थे। विधायक का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें जुलाई 2019 तक नियमित रूप से पेंशन मिलती रही। लेकिन जब वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त हुए, तब नियमों के अनुसार यह पेंशन बंद कर दी गई थी। अब उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद उन्होंने फिर से पेंशन बहाल कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विधानसभा सचिवालय ने उनके आवेदन पर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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तीन पदों की जोड़कर मिलेगी पेंशन (फाइल फोटो | PTI)

तीन स्त्रोतों से मिलेगी पेंशन

धनखड़ को अब तीन अलग-अलग सरकारी पदों से पेंशन का लाभ मिलेगा। उपराष्ट्रपति पद से सेवा निवृत्त होने पर उन्हें करीब 2 लाख रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। इसके अतिरिक्त, पूर्व सांसद के तौर पर उन्हें लगभग 31 हजार रुपये प्रति माह मिलेंगे। साथ ही, एक बार विधायक रहने के नाते और 70 साल से ऊपर की उम्र होने पर, उन्हें 42 हजार रुपये प्रति माह विधायक पेंशन भी दी जाएगी। इस तरह कुल मिलाकर उन्हें हर महीने लगभग 2.73 लाख रुपये की पेंशन मिलेगी। यह भी स्पष्ट है कि पूर्व राज्यपाल को किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिलती, इसलिए इस पद से उन्हें कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा।

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