Mahua Moitra : लोकसभा से निष्कासित तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को दिल्ली में आवंटित अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया। डाइरेक्टरेट ऑफ इस्टेट (डीओई) ने बंगला खाली करने के लिए मोइत्रा को मंगलवार को नोटिस भेजा था। मोइत्रा के प्रतिनिधि के अनुसार उन्होंने शुक्रवार 10 बजे तक बंगला पूरी तरह से खाली कर दिया और सरकारी सामग्री को डीओई के वकीलों को सौंप दिया।
महुआ मोइत्रा ने सरकारी बंगला खाली किया।
मोइत्रा को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत
बंगला खाली करने के नोटिस के खिलाफ टीएमसी नेता ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिला। हाई कोर्ट ने डीओई की नोटिस पर स्टे लगाने से इंकार किया और सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया। बता दें कि कदाचार के आचरण का दोषी पाए जाने के बाद मोइत्रा को संसद से निष्कासित कर दिया गया।
कोर्ट ने कहा-विशेष नियम का उल्लेख नहीं
इस सप्ताह की शुरुआत में संपदा निदेशालय ने मोइत्रा को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा था। मोइत्रा को पिछले महीने लोकसभा से निष्कासित किया गया था। न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने कहा कि अदालत के समक्ष किसी विशेष नियम का उल्लेख नहीं किया गया है, जो सदस्यता रद्द होने पर सांसदों को सरकारी आवास से बेदखल करने से संबंधित हो।
कोर्ट ने कहा-विशेष नियम का उल्लेख नहीं
इस सप्ताह की शुरुआत में संपदा निदेशालय ने मोइत्रा को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा था। मोइत्रा को पिछले महीने लोकसभा से निष्कासित किया गया था। न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने कहा कि अदालत के समक्ष किसी विशेष नियम का उल्लेख नहीं किया गया है, जो सदस्यता रद्द होने पर सांसदों को सरकारी आवास से बेदखल करने से संबंधित हो।
'तो बल पूर्वक निकाल देंगे'
संपदा निदेशालय ने कहा था कि अगर महुआ खुद से सरकारी बंगला खाली नहीं करती हैं, तो उन्हें कानून के हिसाब से उन्हें वहां से निकाला जा सकता है। इसके लिए बल का उपयोग भी किया जा सकता है।
