अदालत ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित, क्या मिलेगी राहत?

अरविंद केजरीवाल को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया। इसके बाद उन्हें 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

Arvind Kejriwal: दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी 'घोटाले' से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने याचिका पर आरोपी और प्रवर्तन निदेशालय की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। अदालत ने बुधवार को इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी थी। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल को, उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया। इस दौरान विशेष जज न्याय बिंदु ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि तीन जुलाई तक बढ़ा दी।

ArvindKejriwal

अरविंद केजरीवाल

ईडी ने किया विरोध , कहा- हमारे पास हैं सबूत

गुरुवार को मामले पर आदेश सुरक्षित रखने से पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के न्यायाधीश नयाय बिंदु ने दो दिनों तक मामले की सुनवाई की। जज ने पहले संकेत दिया था कि वह मामले को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रखना चाहती और सभी वकीलों से अपनी दलीलें संक्षिप्त रखने को कहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया कि ईडी के पास यह साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत हैं कि अपराध की आय का एक हिस्सा गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान गोवा में आम आदमी पार्टी के संयोजक के होटल में ठहरने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

End of Feed