'Elon Musk के X Corp को मानने होंगे भारतीय कानून', सोशल मीडिया को लेकर कर्नाटक HC का सख्त आदेश; पढ़ें पूरा मामला

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अमेरिका की कंपनी X Corp (पूर्व में ट्विटर) की याचिका को खारिज करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। अब उस ऐतिहासिक आदेश की लिखित प्रति सामने आई है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि भारत में काम करने वाली हर विदेशी कंपनी को भारतीय कानूनों का पालन करना अनिवार्य है।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अमेरिका की कंपनी X Corp (पूर्व में ट्विटर) की याचिका खारिज करते हुए अहम फैसला सुनाया था। अब उस ऐतिहासिक फैसले के लिखित आदेश की कॉपी सामने आई है। अपने लिखित आदेशकोर्ट ने साफ कहा कि भारत में काम करने वाली किसी भी विदेशी कंपनी को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा।

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने अमेरिका की कंपनी X Corp (पूर्व में ट्विटर) की याचिका खारिज की।(फोटो सोर्स: पीटीआई)

X Corp ने यह याचिका तब दायर की थी जब रेल मंत्रालय ने हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से जुड़ी कई पोस्ट हटाने के आदेश जारी किए थे। कंपनी का कहना था कि मंत्रालय और अन्य विभागों को इस तरह सामग्री हटाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है।

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