ब्रिटेन में छिपे इस्लामिक प्रचारक मौलाना शमसुल हुदा खान पर ED ने कसा शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस्लामिक प्रचारक मौलाना शमसुल हुदा खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की है। यूपी एटीएस की FIR के आधार पर कार्रवाई हुई। शमसुल हुदा ने ब्रिटिश नागरिकता लेने के बाद भी 2013–2017 तक भारत में शिक्षक होने का वेतन लिया, जबकि वे देश में मौजूद नहीं थे।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस्लामिक प्रचारक मौलाना शमसुल हुदा खान के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (UP ATS) की एफआईआर के आधार पर की गई है। मौलाना शमसुल हुदा खान फिलहाल ब्रिटेन में है और उन पर गैरकानूनी फंडिंग, संपत्ति जुटाने और कट्टरपंथी गतिविधियों को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप हैं।

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इस्लामिक प्रचारक मौलाना शमसुल हुदा खान पर ED का शिकंजा

ब्रिटिश नागरिकता के बाद भी उठाते रहा वेतन

अधिकारियों के मुताबिक शमसुल हुदा 1984 में एक सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे में सहायक शिक्षक नियुक्त हुए थे। वर्ष 2013 में उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली, इसके बावजूद 2013 से 2017 तक वह भारत में शिक्षक के रूप में वेतन लेते रहे, जबकि न तो वह देश में थे और न ही शिक्षण कार्य कर रहे थे।

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