Arvind Kejriwal: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन जांच में समन का पालन नहीं करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए एक अदालत में नयी शिकायत दर्ज कराई है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नयी शिकायत आम आदमी पार्टी (APP) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल द्वारा समन संख्या 4 से 8 का पालन नहीं करने से संबंधित है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को तय की है। ईडी ने पूर्व में एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर कर दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी धन शोधन जांच में केजरीवाल को जारी किए गए पहले तीन समन पर पेश नहीं होने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी। अदालत ने इस मामले को 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
केजरीवाल ने समन को बताया था अवैध
केजरीवाल (55) ने ईडी के इन सभी आठ समन को अवैध बताया था और पिछली बार संघीय एजेंसी को सूचित किया था कि उनसे 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछताछ की जा सकती है। ईडी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174 (लोक सेवक के आदेश का पालन न करना) के साथ पठित धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) की धारा 63 (4) के अलावा अन्य धाराओं के तहत नयी शिकायत दर्ज कराई है। पीएमएलए की यह धारा जानबूझकर किसी भी निर्देश की अवज्ञा करने से संबंधित हैं।
