ED Action Against Anil Ambani: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन रोधक कानून (PMLA) के तहत रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के मुंबई स्थित घर 'एबोड' को कुर्क कर लिया है, जिसकी कीमत 3,716 करोड़ रुपये है। हिंदी समाचार एजेंसी 'भाषा' ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी।
अनिल अंबानी पर ED की बड़ी कार्रवाई (फाइल फोटो)
66 मीटर ऊंचा है एबोड
मुंबई के पाली हिल इलाके में स्थित 66 मीटर ऊंचा यह आलीशान घर 17 मंजिला है। सूत्रों के अनुसार, उनके समूह की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) द्वारा कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में इस बहुमंजिला घर को कुर्क किया गया। ऐसा करने के लिए धन शोधन रोधक कानून (PMLA) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है।
ED के सामने पेश हो सकते हैं अंबानी
उन्होंने बताया कि कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य 3,716.83 करोड़ रुपये है। अंबानी पूछताछ के दूसरे दौर के लिए यहां ईडी के सामने पेश हो सकते हैं।उन्होंने पहली बार अगस्त, 2025 में ईडी के सामने पेश होकर पीएमएलए के तहत अपना बयान दर्ज कराया था। ताजा आदेश के साथ इस मामले में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य अब लगभग 15,700 करोड़ रुपये हो गया है।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी, 406 और 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) के तहत दर्ज की गई थी। यह मामला रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम), अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ है।
जांच एजेंसी के अनुसार, आरकॉम और उसकी समूह कंपनियों ने देशी और विदेशी ऋणदाताओं से कर्ज लिया था, जिसमें से 40,185 करोड़ रुपये की राशि अभी बकाया है। ईडी ने बताया कि जांच में सामने आया है कि पाली हिल स्थित यह संपत्ति सहित कुछ अन्य परिसंपत्तियों को 'राइज़ई ट्रस्ट' नामक एक निजी पारिवारिक ट्रस्ट में स्थानांतरित किया गया था, जो अनिल अंबानी के परिवार के सदस्यों से संबंधित है।
