Bihar Assembly Elections: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही मतदाता सूची अभियान को लेकर चुनाव आयोग ने जानकारी साझा की है। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन अपने समय से चल रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि 18 साल पूरा कर चुके हर भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत बन रहे वोटर आईडी कार्ड के माध्यम सभी योग्य युवा अपने मतदान का प्रयोग करेंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने दी जानकारी
जानकारी के अनुसार, करीब 78000 बूथ लेवल ऑफिसर(BLO) बिहार में हैं इसके अलावा नए पोलिंग स्टेशन के लिए बीस हजार से अधिक और BLO की नियुक्ति हो रही है। बिहार में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने 154977 बूथ लेवल एजेंट की तैनाती की है। बिहार में कुल 78969844 (8 करोड़ के आसपास) रजिस्टर्ड वोटर हैं सभी के घर जाकर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। 30 सितंबर 2025 को बिहार की अंतिम मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल) को प्रकाशित कर दिया जाएगा। इस बीच, बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मद्देनजर, गणना प्रपत्रों के सुचारू वितरण और SIR प्रक्रिया के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बेतिया जिले में सभी BLO, पर्यवेक्षकों और जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 57407022 रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी भेजा गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि इस अभियान में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी हिस्सेदारी दिखाई है।
जानिए भारत में कौन बन सकता है मतदाता
संविधान के अनुच्छेद 326 के मुताबिक निर्वाचक1. भारत का नागरिक होना चाहिए
2. 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो
3. क्षेत्र का सामान्य निवासी हो
