SIR Row: चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, Form 6 से SIR घोषणापत्र वाला हिस्सा हटाया, बदलाव केवल SIR हुए राज्यों में लागू

जिन राज्यों में SIR प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां यह अतिरिक्त घोषणा अब ECINET ऐप और पोर्टल के साथ-साथ संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल से भी हटा दी गई है।

SIR Row Form 6: चुनाव आयोग ने उन राज्यों में ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण फॉर्म 6 से SIR से संबंधित अतिरिक्त घोषणा हटा दी है, जहां मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण पूरा हो चुका है। यह कदम पूर्ण आयोग द्वारा यह निर्णय लेने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है कि यह आवश्यकता केवल इस प्रक्रिया के दौरान ही लागू रहेगी। इस घोषणा में नए आवेदकों को अपने या अपने माता-पिता या दादा-दादी का नाम पिछली गहन पुनरीक्षण के दौरान तैयार की गई मतदाता सूचियों से जोड़ने का विवरण देना होता है। यह घोषणा उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ECINET पोर्टल पर उपलब्ध है जहां SIR प्रक्रिया चल रही है।

SIR List

फॉर्म 6 पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

SIR प्रक्रिया पूरी कर चुके राज्यों के लिए फैसला

जिन राज्यों में SIR प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां यह अतिरिक्त घोषणा अब ECINET ऐप और पोर्टल के साथ-साथ संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल से भी हटा दी गई है। अब नामांकन कराने के इच्छुक आवेदकों को केवल मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित वैधानिक फॉर्म 6 भरना होगा।

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