अब एयरलाइंस कंपनी यात्री को व्हाट्सएप पर बताएंगी फ्लाइट में क्यों हुई देरी...DGCA ने जारी की SOP

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jan 15, 2024, 09:07 PM IST

डीजीसीए की ओर से जारी एसओपी में विमान में सवार होने से मना किए जाने, उड़ानों के रद्द होने, फ्लाइट में देरी होने के कारण एयरलाइनों की ओर से यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का जिक्र किया गया है।

DGCA SOP for Airlines: डीजीसीए ने यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और एयरलाइंस व यात्रियों के बीच बेहतर कम्यूनिकेशन के लिए सोमवार को एक एसओपी जारी की है। इसमें विमान में सवार होने से मना किए जाने, उड़ानों के रद्द होने, फ्लाइट में देरी होने के कारण एयरलाइनों की ओर से यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का जिक्र किया गया है। डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों को हिदायत दी है कि विमान के उड़ान भरने में होनी वाली देरी से लोगों को होने वाली असुविधा के संबंध में हवाई यात्रियों की सुरक्षा तय करने की जिम्मेदारी समझी जाए।

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डीजीसीए ने जारी की एसओपी

डीजीसीए ने कहा है कि फ्लाइट में देरी होने के संबंध में यात्रियों को व्हाट्सएप, एसएमएस और ईमेल के जरिए जानकरी दी जाए। इसके साथ ही विमानन कंपनियों को उड़ान टिकटों पर सीएआर के बारे में जानकारी प्रकाशित करने को भी कहा गया है। डीजीसीए ने कहा है कि सभी विमानन कंपनियों के लिए सीएआर के प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

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