DGCA SOP for Airlines: डीजीसीए ने यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और एयरलाइंस व यात्रियों के बीच बेहतर कम्यूनिकेशन के लिए सोमवार को एक एसओपी जारी की है। इसमें विमान में सवार होने से मना किए जाने, उड़ानों के रद्द होने, फ्लाइट में देरी होने के कारण एयरलाइनों की ओर से यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का जिक्र किया गया है। डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों को हिदायत दी है कि विमान के उड़ान भरने में होनी वाली देरी से लोगों को होने वाली असुविधा के संबंध में हवाई यात्रियों की सुरक्षा तय करने की जिम्मेदारी समझी जाए।
डीजीसीए ने जारी की एसओपी
डीजीसीए ने कहा है कि फ्लाइट में देरी होने के संबंध में यात्रियों को व्हाट्सएप, एसएमएस और ईमेल के जरिए जानकरी दी जाए। इसके साथ ही विमानन कंपनियों को उड़ान टिकटों पर सीएआर के बारे में जानकारी प्रकाशित करने को भी कहा गया है। डीजीसीए ने कहा है कि सभी विमानन कंपनियों के लिए सीएआर के प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
उड़ानों के बारे में देनी होगी रियल टाइम सूचना
डीजीसीए की ओर से जारी एसओपी के अनुसार, एयरलाइंस को अपनी उड़ानों की देरी के बारे में सटीक रियल टाइम की जानकारी प्रकाशित करने होगी, जिसे एयरलाइन की संबंधित वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रभावित यात्रियों को एसएमएस/व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से अग्रिम सूचना दी जाएगी। उड़ान में देरी के बारे में अपडेट जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। हवाईअड्डों पर प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों और उड़ान में देरी के बारे में यात्रियों के साथ उचित रूप से संवाद करने और लगातार मार्गदर्शन करने और सूचित करने के लिए हवाईअड्डों पर एयरलाइन कर्मचारियों को उचित रूप से जागरूक किया जाएगा।
