दिल्ली सेवा बिल LS में पासः ओवैसी बोले- ये संविधान के खिलाफ, केजरीवाल ने कहा- ये लोगों को गुलाम बनाने वाला विधेयक

  • Compiled by: अभिषेक गुप्ता
  • Updated Aug 3, 2023, 08:38 PM IST

Delhi Services Bill Row: दरअसल, आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रशासन में ग्रुप-ए अधिकारियों के नियंत्रण को लेकर केंद्र के साथ टकराव है। केंद्र ने मई में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अध्यादेश, 2023 जारी किया, जिसने दिल्ली में ‘‘सेवाओं’’ का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंपने के उच्चतम न्यायालय के फैसले को पलट दिया था।

Delhi Services Bill Row: संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में गुरुवार (तीन अगस्त, 2023) को ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक, 2023’ (दिल्ली सेवा बिल) पारित हो गया। गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के बाद निचले सदन ने इस संबंध में पहले लागू अध्यादेश को अस्वीकार करने के कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों के सांविधिक संकल्प को नामंजूर कर दिया और विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।

delhi services bill

तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (क्रिएटिवः अभिषेक गुप्ता)

हालांकि, इसके पारित होने के बाद विपक्ष के नेताओं ने इसे लेकर अपनी नाखुशी और असंतोष जाहिर किया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह संविधान के खिलाफ है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास दिल्ली सेवा विधेयक के पक्ष में एक भी वाजिब तर्क नहीं है।

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