दिल्ली दंगे के इन 12 आरोपियों को अदालत से मिली राहत; हत्या और साजिश के आरोपों से किया बरी

दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। हत्या और साजिश के आरोपों से 12 लोगों को अदालत ने बरी कर दिया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि कुछ आरोपी व्यक्ति ने अपनी चैट में हत्या की बात कबूल की थी। आपको इस रिपोर्ट में पूरा मामला बताते हैं।

Delhi Riots: दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में हत्या और आपराधिक साजिश के आरोपी 12 लोगों को बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी 26 फरवरी, 2020 को गोकलपुरी इलाके में हाशिम अली नामक व्यक्ति की हत्या करने वाली दंगाई भीड़ का हिस्सा थे।

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दिल्ली दंगे: अदालत ने हत्या और साजिश के आरोपों से 12 लोगों को बरी किया। (फाइल फोटो)

आरोपियों को बरी करते हुए अदालत ने आदेश में क्या कुछ कहा?

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य भीड़ का हिस्सा होने के रूप में आरोपी की पहचान स्थापित करने के लिए अपर्याप्त थे। 30 अप्रैल को दिए गए अपने 52 पृष्ठ के आदेश में न्यायाधीश ने कहा, 'मुझे लगता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के नाम पर कुछ ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं, जो किसी भी आरोपी व्यक्ति को अपराधी भीड़ का सदस्य बताने के लिए अपर्याप्त हैं।'

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