दिल्ली दंगे 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम को फिर झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

दोनों आरोपियों ने ट्रायल कोर्ट द्वारा 4 जुलाई को तीसरी बार जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद इस साल की शुरुआत में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसे अब हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है।

Delhi riots 2020- दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के पीछे बड़ी साजिश से जुड़े उग्रवाद-विरोधी कानून UAPA मामले में एक्टिविस्ट उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की पीठ ने बुधवार को दोनों आरोपियों की तीसरी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला

हाई कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट किया कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 जनवरी को दिए गए आदेश में कोई संशोधन या बदलाव नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, दोनों आरोपी संरक्षित गवाहों की जांच पूरी होने के बाद ही जमानत याचिका दायर कर सकते हैं।

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