CJP के 'चलो संसद' मार्च को अनुमति नहीं, संसद मार्ग इलाके में 60 दिनों के लिए धारा 163 लागू, जबरन प्रदर्शन पर होगी जेल

Parliament March: दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को संसद मार्च के आह्वान को देखते हुए नई दिल्ली जिले में धारा 163 लागू कर दी है और साफ किया है कि इस मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Parliament March: राजधानी दिल्ली के सबसे संवेदनशील इलाकों में शामिल संसद मार्ग सब-डिवीजन क्षेत्र में दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत पूरे संसद मार्ग सब-डिवीजन क्षेत्र में, जंतर-मंतर के निर्धारित प्रदर्शन स्थल को छोड़कर, बिना लिखित अनुमति किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस और पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश 24 जून 2026 से लागू हो चुका है और लगातार 60 दिनों तक यानी 22 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा।

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संसद सत्र से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट (फोटो: PTI/AP)

दिल्ली पुलिस का कहना है कि संसद मार्ग और उसके आसपास का इलाका देश के सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक और संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। यहां संसद भवन, केंद्रीय मंत्रालय, कई अहम सरकारी कार्यालय और संवेदनशील संस्थान मौजूद हैं। इसके अलावा इस इलाके में पूरे दिन भारी संख्या में सरकारी कर्मचारी, आम नागरिक, पर्यटक और वाहन आते-जाते हैं। ऐसे में अगर बिना अनुमति बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं या धरना-प्रदर्शन और जुलूस निकाले जाते हैं तो इससे न केवल ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होती है बल्कि आम लोगों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है।

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