दिल्ली क्राइम ब्रांच करेगी राहुल गांधी के खिलाफ जांच, जानें FIR में कांग्रेस नेता के खिलाफ लगाई गईं कौन सी धाराएं

Rahul Gandhi FIR: राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

Rahul Gandhi FIR: संसद धक्का-मुक्की मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गुरुवार रात संसद मार्ग थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज हो गई। इस प्राथमिकी की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा करेगी। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस मामले के सिलसिले में पूछताछ के लिए राहुल को बुला सकती है।

Rahul Gandhi

राहुल गांधी ने गुरुवार को संसद परिसर में धक्का-मुक्की की।

धक्का-मुक्की में भाजपा के दो सांसदों को लगी चोट

बता दें कि गुरुवार सुबह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष संसद की कार्यवाही में हिस्सा लने के लिए पहुंचे थे। सदन में प्रवेश करते समय उनकी भाजपा सांसदों के साथ धक्का-मुक्की हो गई। भाजपा का आरोप है कि इस धक्का-मुक्की में उसके दो सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। अन्य सांसदों को भी चोटें आईं। ओडिशा से आने वाले भाजपा सांसद सारंगी के सिर पर टांके लगे हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दोनों सांसदों का इलाज चल रहा है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज की अगुवाई में भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई।

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