Kejriwal Bail: जेल से बाहर आने के बाद भी केजरीवाल CM ऑफिस क्यों नहीं जा सकते, ये है अहम वजह

अरविंद केजरीवाल को 10 मई को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी और वे 2 जून को आत्मसमर्पण करने के बाद से जेल में हैं।

KEY HIGHLIGHTS
  • आप सुप्रीमो दिल्ली आबकारी नीति मामले में अपनी कथित भूमिका के लिए 1 अप्रैल से जेल में हैं
  • केजरीवाल को सीबीआई मामले में जमानत दी गई थी
  • जबकि पहले उन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक मामले में इसी तरह की राहत दी गई थी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Bail) को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, क्योंकि उन्हें जून में कथित शराब आबकारी नीति मामले में CBI गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने पाया कि उनकी 'लंबी कैद स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण वंचितता के बराबर है' (prolonged incarceration amounts to unjust deprivation of liberty) और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक को 155 दिनों के बाद आखिरकार जेल से बाहर आने का रास्ता दिया।

AAP leader Arvind Kejriwal

केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते हैं

आप सुप्रीमो दिल्ली आबकारी नीति मामले में अपनी कथित भूमिका के लिए जेल में हैं। केजरीवाल को सीबीआई मामले में जमानत दी गई थी, जबकि पहले उन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक मामले में इसी तरह की राहत दी गई थी, जो कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले की भी जांच कर रहा है।

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