जलेबी देने में देरी की तो दुकानदार को मार दी गोली, दोषी को उम्रकैद की सजा; आखिर क्या है पूरा मामला

दिल्ली की एक अदालत ने 12 साल पुराने हत्या के मामले में आरोपी नीरज को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला 18 फरवरी 2014 का है, जब बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास एक मिठाई की दुकान पर आरोपी ने लाइन तोड़कर पहले जलेबी देने की मांग की थी। विक्रेता द्वारा मना करने पर आरोपी ने पहले उसे थप्पड़ मारा और फिर बेहद करीब से उसके सिर में गोली मार दी। अस्पताल ले जाने के बाद विक्रेता की मौत हो गई।

दिल्ली में कतार में लगे दूसरे लोगों से पहले ’जलेबी’ नहीं देने से नाराज होकर मिठाई विक्रेता को गोली मारने के जुर्म में अदालत ने एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह घटना 12 वर्ष पहले की है। बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास एक मिठाई की दुकान पर,18 फरवरी 2014 को जब विक्रेता ने क्रम तोड़ने से मना किया, तो आरोपी ने उसे थप्पड़ मारा, अपनी पिस्तौल निकाली और बेहद नजदीक से उसके सिर में गोली मार दी।

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’जलेबी’ नहीं देने से नाराज होकर मिठाई विक्रेता को गोली मारने वाले को उम्रकैद की सजा। AI IMAGE

क्यों हुआ दोषी का विक्रेता के साथ झगड़ा?

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेन्द्र राणा, नीरज को सजा सुनाने के मामले में दलील सुन रहे थे। नीरज को इसी महीने की शुरुआत में भारतीय दंड विधान (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और हथियारों के गैर-कानूनी इस्तेमाल के लिए हथियार अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था। न्यायाधीश ने आठ जून के आदेश में कहा, ’’रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि दोषी का विक्रेता के साथ झगड़ा हुआ था क्योंकि वह चाहता था कि लाइन में खड़े दूसरे ग्राहकों से पहले उसे जलेबी दी जाए। जब विक्रेता ने ऐसा करने से मना किया, तो दोषी ने उसे थप्पड़ मारा, पिस्तौल निकाली और बहुत पास से उसके सिर में गोली मार दी।’’

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