कब लागू होगा महिला आरक्षण कानून? दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

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  • Updated Dec 15, 2023, 07:11 PM IST

Women's Reservation Bill: महिला आरक्षण कानून को तत्काल लागू करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति प्रसाद ने याचिकाकर्ता को लागू नियमों के अनुसार जनहित याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दी।

Delhi High Court News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अधिवक्ता की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को तत्काल और समयबद्ध तरीके से लागू करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता का इस मामले में कोई 'व्यक्तिगत हित' नहीं है, उन्होंने इसमें जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने के लिए कहा।

Delhi High Court

हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से किया इनकार।

याचिकाकर्ता की ओर से दिया गया ये तर्क

न्यायमूर्ति ने कहा, 'इसमें क्या आपका कोई व्यक्तिगत हित है? यह स्पष्ट रूप से जनहित से जुड़ा है।' याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वह 'संपूर्ण नारीत्व' का प्रतिनिधित्व करती है। न्यायमूर्ति प्रसाद ने याचिकाकर्ता को लागू नियमों के अनुसार जनहित याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दी।

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