दिल्ली हाईकोर्ट: अरविंद केजरीवाल को राहत, CM पद से हटाने वाली याचिका खारिज

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Apr 4, 2024, 12:14 PM IST

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली खाचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि हम इस मामले में दखल नहीं देंगे, हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। इस मामले में फैसला लेने में LG सक्षम हैं और उन्हें हमारी सलाह की जरूरत नहीं है।

Delhi High Court: आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बार फिर से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली खाचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो एलजी व केंद्र सरकार इस मामले को देख सकती है।

Arvind Kejriwal arrest

अरविंद केजरीवाल

बता दें, यह याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ता विष्णु गुप्ता की ओर से दाखिल की गई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें, इससे पहले भी अदालत ने इस तरह की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

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