दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के 'तब्लीगी जमात मामले' में 70 लोगों के खिलाफ आरोप किए खारिज

2020 Tablighi Jamaat Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने 70 भारतीयों से संबंधित 16 याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया, जिनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता आशिमा मंडला ने किया था।

2020 Tablighi Jamaat Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ दर्ज 16 मामलों को खारिज कर दिया, जिन पर 2020 में कोविड-19 (Covid-19) के प्रकोप के दौरान तब्लीगी जमात के लोगों को अपने घरों या मस्जिदों में आश्रय देने का आरोप था। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'आरोपपत्र खारिज किए जाते हैं'

2022 covid in delhi

2020 में कोविड-19 का प्रकोप (फाइल फोटो: istok)

दिल्ली पुलिस ने शुरू में भारतीय नागरिकों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए थे, जिनमें आपराधिक साजिश, महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और विदेशी अधिनियम शामिल हैं।

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